राष्ट्रपति
संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है | इसमें राष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री ,उप-राष्ट्रपति ,मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं ,
राष्ट्रपति,भारत का राज्य प्रामुख होता है | वह भारत का प्रथम नागरिक है |
1. राष्ट्रपति का निर्वाचन -
राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है | इसमें निमं लोग शामिल हैं :
1.संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
2.राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य |
इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य ,राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य ,राज्य विधानपरिषदों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं |
2.चुनाव प्रक्रिया :
1.प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या ,उस राज्य की जनसँख्या को,राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है :
2.संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या , सभी राज्यों के विधायको की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है :
निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है | मतदात को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1,2,3,4, आदि अंकित करनी होती है | इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को उतनी वरीयता आदि दे सकता है ,जितने उम्मीदवार होते हैं |
3.राष्ट्रपति पद के लिए अहर्ताएं -
राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निम्नलिखित योग्यताएं :
1.वह भारत का नागरिक हो |
2.वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूका हो |
3.वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहर्त हो |
4.वह किसी सरकारी सेवा के लाभ पद पर न हो |
4.राष्ट्रपति की शक्तिया व कर्तव्य --
राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किये जाने वाली शक्तिया एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं :
1.कार्यकारी शक्तियां
2.विधायी शक्तिया
3.वित्तीय शक्तिया
4.न्यायिक शक्तिया
5.कूटनीतिक शक्तिया
6.सैन्य शक्तिया
7.आपातकालीन शक्तिया
Note--वीटो शक्तिया
5.राष्ट्रपति पर महाभियोग--
राष्ट्रपति पर 'संविधान का उलन्घन' करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है | हालाँकि संविधान ने ' संविधान का उलंघन ' वाक्य को परिभाषित नहीं किया है |
महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किये जा सकते हैं | इन आरोपों पर सदन के एक -चौथाई सदस्यों ( जिस सदन ने आरोप लगाये गए हैं ) के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए |
महाभियोग का प्रस्ताव सदन में दो -तिहाई बहुमत से पारित करना पड़ता है, पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटना होगा |
6.राष्ट्रपति के पद की रिक्तता --
राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है :
1.पांचवर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर .
2.उसके त्याग -पत्र देने पर .
3.महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर ,
4.उसकी मृत्यु पर ,
7.राष्ट्रपति से सम्बंधित अनुच्छेद --
विषयवस्तु - अनुच्छेद
1.भारत के राष्ट्रपति - 52
2.संघ की कार्यपालिका शक्ति - 53
3.राष्ट्रपति का चुनाव - 54
4.चुनाव का तरीका - 55
5.राष्ट्रपति का कार्यकाल - 56
6.चुनाव के लिए आहर्ता - 57
7.राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता - 58
8.कार्यकाल की दशाये - 59
9.राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण- 60
10.महाभियोग की प्रक्रिया - 61
11.पद को रिक्त पूर्ति का चुनाव - 62
12.उप-राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य - 65
13.राष्ट्रपति के चुनाव संम्बंधित मामले - 71
14.क्षमा दान इत्यादि की शक्ति - 72
15.मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना - 74
16.भारत सरकर द्वारा कार्यवाही का सचालन-77
17.राष्ट्रपति को सुचना प्रदान करने से सम्बंधित प्रधानमंत्री के दायित्व आदि -78
18.संसद द्वारा पारित विधेयको पर सहमति प्रदान करना - 111
19.संघीय बजट -112
20.अध्यादेश जारी करने की शक्ति -123
21.सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति -143
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